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पिथौरागढ़: हाई कोर्ट ने दिया आदेश , जिपं अध्यक्ष की कराएं जांच

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पिथौरागढ़। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने पिथौरागढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष पर पद का दुरपयोग करने और भ्रष्ट आचरण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सरकार को निर्देश दिए हैं कि मामले की जाँच नियमावली के अनुसार मंडल के आयुक्त या किसी सक्षम एजेंसी से कराये।
सरकार ने जो प्राथमिक जाचक आज कहा कि मामले की प्राथमिक जाँच में घोटाले की बात सामने आई है। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता कि तरफ से कहा गया कि वे इस मामले की जाँच कमिश्नर या किसी अन्य एजेंसी से कराना चाहते हैं। याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुऐ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दे दिए है कि सरकार मामले की जांच आयुक्त कुमाऊं या किसी एजेंसी से करवाये।

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पिथौरागढ़ निवासी दिनेश सिंह बिष्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने अपने पद का दुरूपयोग करने के साथ ही भ्रष्टाचार भी किया है।उन्होंने पद का दुरूपयोग करते हुए कई सरकारी ठेकों का टेंडर अपने पिता के नाम जारी किया है। जब उन्होंने इसकी शिकायत सचिव पंचायतीराज से की तो उन्होंने इस प्रकरण की जांच करने के लिए 26 जून 2023 को जिलाधिकारी से निवेदन किया था। लेकिन जिलाधिकारी ने इसपर कोई जांच नही की। जनहित याचिका में न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि इस मामले की जाँच शीघ्र कराई जाय और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

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