ब्रेकिंग: बागेश्वर जिले में खनन पर रोक, सचिव , निदेशक खनन व डीएम तलब

नैनीताल॥
माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने बागेश्वर जनपद में खनन की तमाम गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायालय ने सचिव खनन, निदेशक खनन व डीएम बागेश्वर को 9 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का फरमान भी सुनाया है। गौरतलब है कि बागेश्वर जनपद में सोप स्टोन यानी खड़िया खनन को लेकर लम्बे समय से प्रभावित ग्रामीण आक्रोशित थे। जिले के अनेक गांव इस खनन की जद में आने से ग्रामीणों के खेत व घरों को भी नुकसान पंहुच रहा था। साथ ही क्षेत्र के इको सिस्टम पर भी कुप्रभाव पड़ रहा था। कोर्ट ने खड़िया सहित बागेश्वर जिले में तमाम तरह के खनन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था, हालांकि इस बारे लम्बे समय से मीडिया में मामले प्रकाशित व प्रसारित हो रहे थे, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही थी। बताया तो यहाँ तक जा रहा था कि जिस बड़े पैमाने पर यहां खनन हो रहा था उसके सापेक्ष अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा था ।