बागेश्वर में खड़िया खनन पर रोक जारी, 3 खदानों की जांच के निर्देश

नैनीताल॥
उच्च न्यायालय नैनीताल में आज चीफ जस्टिस जी नरेंदर व जस्टिस एमके तिवारी की विशेष बेंच ने लगातार दूसरे दिन बागेश्वर में खड़िया खनन पर सुनवाई करते बागेश्वर में खड़िया खनन पर पूरी तरह से रोक के आदेश को बरकरार रखते हुए आदेश दिए कि खड़िया खनन से प्रभावित स्थानीय निवासियों के नुकसान की क्षतिपूर्ति खान पट्टाधारकों से की जाए।
माननीय न्यायालय ने बागेश्वर में खड़िया खनन में अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए कहा कि अवैज्ञानिक व असीमित खनन के चलते रिहायशी बस्तियों के साथ काश्तकारों के खेत भी बरबाद हो रहे हैं, लिहाज़ा प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जाए। साथ ही स्थानीय निवासियों के घरों व खेतों को पंहुची क्षति की क्षतिपूर्ति भी खनन पट्टाधारकों से की जाए। न्यायालय ने कोर्ट में मौजूद सचिव औद्योगिक विभाग, निदेशक खनन व जिलाधिकारी बागेश्वर को कड़े निर्देश देते हुए इस सम्बंध में तमाम दस्तावेज व कृत कार्रवाई न्यायालय के पटल पर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। अदालत ने खड़िया खनन हेतु नए आवेदनों को भी स्थगित रखने का आदेश दिया है। साथ ही जिला खनन न्यास का स्पेशल ऑडिट करने व इस धनराशि का खनन प्रभावित क्षेत्र में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर व्यय करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने ठाकुर सिंह गरिया, सुरेंद्र सिंह भौर्याल व कुलदीप सिंह बिष्ट को आवंटित की गई खदानों की विस्तृत जांच कर इनके निरस्तीकरण हेतु आदेशित भी किया।