मृतक आश्रितों हेतु संसोधित नियमावली जारी
देहरादून।
कार्मिक विभाग ने सरकारी सेवा के दौरान मृत हुए कर्मियों की भर्ती की संशोधित सेवा नियमावली जारी कर दी है। अब मृतक आश्रितों को सरकारी सेवा में ग्रुप डी व ग्रुप सी अथवा इसके समकक्ष पदों पर समायोजित किया जा सकेगा।
मृतक आश्रित को किसी भी पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी करनी होगी। यह भी शर्त है कि सरकारी सेवक की मृत्यु के पांच वर्ष के अंदर आवेदन करना जरूरी होगा। हालांकि निर्धारित समय सीमा के मामले में विशेष परिस्थिति में नियमों को थोड़ा फ्लेक्सिबल भी किया जा सकता है।