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जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण सूची जारी

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देहरादून।

उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। यह आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-D, उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016, संशोधित अध्यादेश 2025 तथा नवीन आरक्षण नियमावली 2025 के तहत तय किया गया है।

गौरतलब है कि शासनादेश संख्या 822/XII(1)/2025, दिनांक 11 जून 2025 के प्रस्तर-4.1 में स्पष्ट किया गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण शासन स्तर से नियमानुसार किया जाएगा।

ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के तहत पहली बार लागू हुआ आरक्षण
मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 278/2022, सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक व प्रशासनिक पिछड़ेपन की समसामयिक व वैज्ञानिक जांच हेतु एकल सदस्यीय आयोग गठित किया गया। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के अनुरूप जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण का प्रथम चक्र लागू किया गया है।

आरक्षण निर्धारण के विरुद्ध यदि किसी भी हितधारक को आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखंड शासन (कक्ष संख्या-19, सोबन सिंह जीना भवन, सचिवालय परिसर, 04-सुभाष मार्ग, देहरादून) के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर सकता है। आवश्यकता होने पर ही मौखिक सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

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