बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा जोशी को 6 माह की सजा
लखनऊ।
लखनऊ की MP-MLA अदालत ने शुक्रवार को बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई,साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अदालत ने सुनाई है। यूपी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को काफी महंगा पड़ गया है. लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने शुक्रवार को लखनऊ कैंट विधानसभा की पूर्व विधायक और प्रयागराज की वर्तमान बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने 1100 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 फरवरी 2012 को शाम करीब छह बजकर 50 मिनट पर रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ विधान सभा कैंट क्षेत्र की प्रत्याशी की हैसियत से कृष्णा नगर के बजरंग नगर क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी जनसभा को संबोधित कर रही थी.
इसकी सूचना मिलने पर स्टेटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी ने मौके पर जाकर देखा तो करीब 50 लोगों की भीड़ के साथ बजरंग नगर के मकान नंबर 95 एवं 96 के बीच जाने वाली सड़क पर रीता बहुगुणा जोशी मीटिंग कर रही थीं. कहा गया है कि मौके पर वीडियो बनाया गया तथा उन्हें सभा से मना भी किया गया, इसके उपरांत मुकेश चतुर्वेदी द्वारा कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई.