पिथौरागढ़: आईपीएस लोकेश्वर मुसीबत में, कोर्ट ने दिए एफआईआर के आदेश
पिथौरागढ़। गढ़वाल पौड़ी और पिथौरागढ़ के पुलिस कप्तान रहे लोकेश्वर सिंह पर मुख्य दण्डाधिकारी ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में FIR करने के आदेश दिए है। पिथौरागढ़ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत ने बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। अदालत ने पिथौरागढ़ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आईपीएस लोकेश्वर सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने तथा एसपी को प्रकरण में दोषी पुलिस कर्मियों की विस्तृत जांच की स्वयं मॉनेटरिंग करने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही कार्यवाही से कोर्ट को भी अपडेट करने के आदेश दिए है। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि किसी भी नागरिक को निर्वस्त्र कर मारपीट करना, गाली देना या अपमानित करना किसी भी लोक सेवक के वैधानिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ऐसे मामलों में धारा 197 के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा लागू नहीं होती।यह मामला एक सामान्य नागरिक की शिकायत से शुरू होकर गंभीर आरोपों तक पहुंचा है। शिकायतकर्ता लक्ष्मी दत्त जोशी ने पुलिस लाइन के सीवरेज का गंदा पानी अपने बोरवेल में आने की शिकायत की थी। 6 फरवरी 2023 को वह शिकायत की स्थिति जानने एसपी कार्यालय पहुंचे।आरोप है कि इसी दौरान वहां उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें निर्वस्त्र कर अपमानित किया गया। उनका मोबाइल और पैसे छीन लिए गए और एनकाउंटर की धमकी तक दी गई थी।




