पौड़ी: श्रीनगर तहसील क्षेत्र में राजस्व व खनन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई

पौड़ी।।
श्रीनगर तहसील में अवैध खनन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ आशीष चौहान ने खनन विभाग को क्षेत्र में स्थलीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देशों के पालन के क्रम में प्रभारी खान अधिकारी के नेतृत्व में तहसील श्रीनगर में स्थित खनन पट्टों , क्रशरों, स्क्रीनिंग प्लांट्स व भण्डारणों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खनन पट्टों में अनियमितता पाए जाने पर अनुज्ञापी के पोर्टल को सीज़ कर दिया गया। वहीं क्रशरों पर भी दण्डात्मक कार्रवाई की गई।
प्रभारी खान अधिकारी राहुल नेगी ने बताया कि गठित टीम द्वारा विभागीय कर्मचारियों के साथ अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को लेकर विभिन्न कार्यवाहियां की गई है। उन्होंने बताया कि श्रीनगर, श्रीकोट क्षेत्र में पट्टाधारक राजेन्द्र सिंह बिष्ट, के पक्ष में स्वीकृत 02 है० चुगान लॉट में खनन का कार्य स्वीकृत क्षेत्र से बाहर किया जाना पाया गया जिसके क्रम में पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत ई खनन पोर्टल आई डी० को बन्द किया गया एवं अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पट्टाधारक द्वारा इससे पूर्व भी अलकनन्दा नदी में अवैध रूप से जे०सी०बी०/पोकलैण्ड का संचालन किये जाने पर मौका स्थल पर मशीनों को सीज किया गया था इस प्रकार प्रार्थी पर अर्थदण्ड एवं पूर्व की देयताओं सहित कुल 6,32,96,838 (छः करोड बत्तीस लाख छियानब्बे हजार आठ सौ अडत्तीस रूपये) की देयता आगणित होती है। उक्त कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 एवं यथा संशोधित नियमावली 2024 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार के नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के सुसंगत नियमों का उल्लघंन है। राजेन्द्र सिंह बिष्ट, का श्रीनगर के ग्राम चमसैरा, सिरसोट में रिटेल भण्डारण भी स्वीकृत हैं जिसका भी संचालन उनके द्वारा किया जा रहा था। 22 फरवरी 2025 को भंडारण स्थल का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान ई रवन्ना पोटल पर दर्ज 1761.62 टन उपखनिज था परंतु मौका निरीक्षण के समय स्थल पर उपखनिज भण्डारित नही पाया गया साथ ही चारहदीवारी, धर्मकांटा, ऑफिस, सी०सी०टी०वी० भी नही पाया गया। मुख्य सड़क मार्ग से उक्त स्वीकृत रिटेल भण्डारण तक पहुँच सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त पाया गया एवं मौके स्थिति के आधार पर यह प्रतीत हुआ कि काफी समय से भण्डारण पहुँच मार्ग का उपयोग वाहनों की आवाजाही हेतु नही किया गया परंतु ई पोर्टल के आधार पर प्रतिदिन उपखनिज का क्रय-विक्रय किया जा रहा था। उक्त कृत्य अवैध भंडारण गतिविधि के अंतर्गत आता है जिसके क्रम में ई- रवन्ना पोर्टल को अस्थायी रूप से बन्द कर भण्डारणकर्ता को स्थिति स्पष्ट करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
उन्होंने बताया कि 23 फरवरी 2025 को ग्राम कण्डोली के अंतर्गत दीपांजली एशोसिएट प्रो० दीपक पोखरियाल के स्टोन क्रेशर व ग्राम गहड़ के अंतर्गत मॉ एशोसिएट स्टोन क्रेशर प्रो० दीपक नैथानी का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौका स्थल पर प्लांट का संचालन नहीं पाया गया लेकिन प्लांट में भण्डारित उपखनिज पोर्टल के सापेक्ष अधिक पाया गया जिस पर प्लांट संचालनकर्ता को नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जबाव नही मिलने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
इसके अलावा श्रीकोट गंगानाली में रेलवे के पैकेज न०-6 में स्थित रेडमिक्स प्लांट के संचालन की अनुमति समाप्त हो चुकी थी जिस पर शिकायत प्राप्त हुयी थी कि प्लांट का अभी भी संचालन किया जा रहा है जिस कारण मौका स्थल पर प्लांट को सीज कर स्थिति स्पष्ट करने हेतु रेलवे को नोटिस प्रेषित किया गया है। सतोषजनक उत्तर प्राप्त ना होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि जनपद पौड़ी मैं यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई अमल मैं लायी जायेगी।
निरीक्षण के दौरान तहसील प्रशासन श्रीनगर के अधिकारी व खनन विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे।