नैनीताल: खड़िया खनन मामले में डीजी माइंस सेफ्टी भी तलब

नैनीताल।
बागेश्वर जिले के खड़िया खदान के मामले में उच्च न्यायालय ने महानिदेशक खान सुरक्षा को भी तलब कर लिया है। गौरतलब है कि बागेश्वर में खड़िया खदान से कई रिहायसी भवनों के साथ-साथ वहां के कई इलाकों में पर्यावरणीय क्षति उत्पन्न हो गई थी। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ने स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग पर नाराजगी जताते हुए इसकी सुनवाई की थी और खनन पर रोक लगा दी थी। सुनवाई की पिछली तारीख को मुख्य न्यायाधीश ने विभाग को लताड़ लगाते हुए कहा की खड़िया खदान में भारी मशीनों को इस्तेमाल करने के लिए किसके द्वारा अनुमति दी गई। न्यायालय का कहना था कि एसएसपी बागेश्वर द्वारा विभिन्न खदानों से 124 भारी मशीनों को जब्त किया जाना यह दर्शाता है कि पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र का यह उलंघन है। राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को यह बताया गया कि भारी मशीनों के उपयोग की अनुमति महानिदेशक खदान सुरक्षा दिल्ली द्वारा दी जाती है। इस पर न्यायालय द्वारा महानिदेशक खान सुरक्षा को भी कोर्ट में तलब करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने खनन गतिविधियों पर अपनी रोक जारी रखी है। न्यायालय ने खड़िया खनन की अनुमति दिए जाने वाली सभी पत्रावलियों और अनापत्ति प्रमाण पत्रों को भी कोर्ट में प्रस्तुत करने की निर्देश दिए हैं। न्यायालय के आदेश पर बनाई गई राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष व अपर निदेशक खनन ने कोर्ट के समकक्ष स्वीकार किया कि खनन संचालकों द्वारा खदान से निकले मालवा को आसपास के नदी नालों व गदेरों में डंप किया गया है जिसके कारण स्थानीय जल स्रोत प्रभावित हुए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी को की जाएगी।