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निकाय आरक्षण: हाई कोर्ट ने सरकार से 48 घण्टे में एफीडेविट सहित जवाब देने को कहा

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नैनीताल।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार की निकाय और पंचायत चुनाव आरक्षण के मामले में सरकार से 48 घंटे में जबाब दाखिल करने को कहा है। आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देती अलग अलग याचिकाओं को क्लब करते हुए उच्च न्यायालय ने सुनवाई की और सरकार को जबाब दाखिल करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में 48 घंटे में सपथ पत्र सहित जबाब दाख़िल करने को कहा है। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद, मामले को सोमवार 6 जनवरी को फिर से सुनवाई के लिए रख दिया है।
मामले के अनुसार, अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष और मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण को चुनौती देती याचिकाएं दायर की गई थी। उनमें कहा गया था कि नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार की 2024 का आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है, इसलिए निकायों का दोबारा आरक्षण तय हो।

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