..तो एक वर्ष के अंदर सभी गांव कस्बे हो जाएंगे मित्र पुलिस के हवाले…!
●माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को दिया निर्देश●
■राजस्व पुलिस व्यवस्था को करें जल्द समाप्त■
नैनीताल॥
नैनीताल हाइकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्देश में राज्य सरकार को एक साल के भीतर पूरे राज्य की कानून व्यवस्था को रेगुलर पुलिस के हवाले करने को कहा है। चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को कालातीत करने सम्बन्धी एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए।
गौरतलब हो कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी नवीन चन्द्र बनाम स्टेट के एक मामले में रेवेन्यू पुलिस व्यवस्था को अनुचित बताया था। कहा गया था कि रेवेन्यू पुलिस की ट्रेनिंग के दौरा
न प्रशिक्षुओं को पुलिस की भांति कारगर प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। राजस्व पुलिस मौजूदा दौर के क्राइम की गुत्थी सुलझाने में प्रयुक्त होने वाले संसाधनों मसलन कम्प्यूटर, फिंगर प्रिंट, डीएनए सैंपलिंग, फोरेंसिक जांच के उपकरणों से भी लैस नहीं होती, लिहाज़ा अपराधियों तक पंहुचना सम्भव नहीं हो सकता। वर्तमान में राज्य के हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़ अन्य 11 जनपदों में यह व्यवस्था लागू है। गढ़वाल जनपद में सबसे अधिक गांव अभी भी पटवारियों के हवाले हैं।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद देखना होगा सरकार इस दिशा में किस तेजी से काम करती है।