नए मोटर ह्वीकल कानूनों के प्रति चालक आक्रोशित
हरिद्वार।
भारत सरकार के हालिया कानून जिसमें दुर्घटना होने पर चालक को 10 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माने की बात कही गई है का विरोध होना शुरू हो गया है। ट्रक चालक इस कानून के विरोध में है तो हरिद्वार जिले के एंबुलेंस चालकों ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए उस कानून का विरोध किया है। हरिद्वार एंबुलेंस यूनियन ने जटवाड़ा पुल मंडी रोड पर बैठक की। निर्णय लिया गया कि तीन जनवरी को जिले में 25 से 30 एम्बुलेंस की सेवा पूर्ण रूप से ठप रहेगी।यूनियन ने एंबुलेंस आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया और बैठक के अंत में उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ यातायात को ज्ञापन भी सौंपा। यूनियन के प्रधान विजय राणा का कहना है कि केंद्र सरकार इस कानून को पारित तो कर दी, लेकिन वाहन चालकों के हक और अधिकार को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है कहा कि तीन जनवरी को आक्रोश रैली निकाली है।