22 व 23 को नगरीय क्षेत्र के शौकीनों को नसीब नहीं हो पाएगी शराब व भांग
पौड़ी॥
22 व 23 जनवरी को जिले के निकाय क्षेत्रों व इनके तय परिधि क्षेत्र में मयकशी व भांग के शौकीनों को दिक्कतें पेश आ सकती हैं। मतदान को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाय क्षेत्रों में देशी व विदेशी मदिरालयों के साथ भांग के स्टोर बंद रखने का फरमान जारी किया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकाने यथावत खुली रहेंगी।
23 जनवरी को निकाय चुनावों हेतु मतदान को देखते हुए मतदान से 24 घण्टे पूर्व यानी 22 जनवरी के प्रातः से 23 जनवरी को मतदान समाप्त होने तक जिले के अंतर्गत आने वाले नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र व इनकी 8 किमी परिधि में आने वाले तथा नगर पंचायत की सीमा के बाहर 4 किमी की परिधि में मौजूद दारू के ठेकों व भांग के स्टोर को बंद रखा जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल डॉ आशीष चौहान द्वारा जारी आदेश के मुताबिक तय सीमान्तर्गत तक एफएल5, एफएलटू, सैन्य गोदाम, बार, बॉटलिंग प्लांट, डिपार्टमेंटल स्टोर के एफएल 5 इस समयावधि तक बंद रखे जाएंगे।