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हाई कोर्ट हुआ सख़्त, नैनीताल में दोबारा होगा जिपं अध्यक्ष हेतु मतदान

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नैनीताल।।
नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर हुई बिहार राज्य जैसे स्थिति पर उच्च न्यायालय गंभीर हो गया है। पहाड़ी राज्य में इस तरह के चुनावी अपहरण पर न्यायाधीशों ने गंभीर चिंता ब्यक्त की है। कांग्रेस की ओर से जिला पंचायत पंचायती सदस्यों के अपहरण के आरोप पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उम्मीद से हट कर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दोबारा कराने का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट इस बात को ले कर नाराज़ था कि पुलिस गायब जिला पंचायत सदस्यों का कोई पता नहीं लगा पा रही है। कोर्ट ने DM SSP को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और पंचायत सदस्यों को ढूंढ कर लाने के निर्देश दिए है। दोनो अधिकारियों को कोर्ट ने तलब भी किया था। कोर्ट ने पाँच शपथ पत्रों को सेफ कस्टड़ी में रखने के आदेश भी दिए है जिसमें पाँच सदस्यों ने कहा था कि वे अपनी मर्जी से जा रहे है यदि इस मामले में कोई अपहरण का मामला दर्ज करता है तो उसे न किया जाय। इधर मामले में एसएसपी ने कहा कि उन्हें इस प्रकरण से संबंधित कोई वीडियो प्राप्त नहीं हुआ है और न ही उन्होंने ऐसा कोई वीडियो देखा है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ रही है।

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