किसान पर अवैध खनन के नाम पर लगाये गए जुर्माने पर हाई कोर्ट की रोक
नैनीताल।
उच्च न्यायालय नैनीताल ने एक काश्तकार को राहत देते हुए उधम सिंह नगर के जिला खनन अधिकारी द्वारा काशीपुर के एक किसान पर अवैध खनन का 1 करोड़ 91 लाख रुपये जुर्माना माफ करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए जुर्माना वसूलने के आदेश पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायधीश जी0नरेंद्र और न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है। सोमबार को सुनवाई में सचिव खनन और न्याय सचिव वर्चुवल तरीके से उपस्थित हुए थे।
मामले के अनुसार, काशीपुर के ग्राम दभोडा के किसान दूनी चंद ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा कि उनकी भूमि कोसी नदी के किनारे है। खनन विभाग ने बिना उनका पक्ष सुने ही उनको अवैध खनन करने का नोटिस दे दिया। विभाग ने ऊन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपये की पैनाल्टी भी इम्पोज कर दी, जबकि उन्होंने कोई खनन कार्य किया ही नहीं था। उन्होंने इसकी शिकायत कमिश्नर कुमायूं और सरकार से की तो उनकी शिकायत पर निर्णय नहीं दिया गया। इससे नाराज़ हो कर उन्होंने उच्च न्यायलय में याचिका दायर की है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान जब खनन अधिकारी खनन की परिभाषा तक नहीं बता पाए तो न्यायालय ने आज सचिव खनन और सचिव न्याय को न्यायालय में वीडियो कोंनफ्रेस के माध्यम से तलब किया था।





