दो जगह नाम वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई को अंजाम तक पंहुचाएँगे
देहरादून।।
दोहरी मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशियों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे शक्ति सिंह बर्तवाल ने एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायती राज नियमावली के मुताबिक प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है, साथ ही इस मामले पर कानूनी लड़ाई को जारी रखने का ऐलान भी किया है।
उन्होंने पुनः स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2019) की धारा 9 (6) और (7) में स्पष्ट प्रावधान है कि जिस मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, वह न तो वोट दे सकता है और न ही चुनाव लड़ सकता है।
फिर भी, द्वितीय चरण के पंचायत चुनावों में ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जिनका नाम दोहरी मतदाता सूची में दर्ज है। यह न केवल अवैधानिक है, बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अपराध है – जिसकी सजा 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकती है।
शक्ति बर्तवाल ने राज्य निर्वाचन आयोग को आवेदन देकर माँग की है कि प्रत्याशियों से शपथपत्र लिया जाए तथा दोहरी प्रविष्टि पाए जाने पर नामांकन तुरंत रद्द किया जाए।





