अंकिता हत्याकांड: दोषियों ने हाई कोर्ट के खटखटाये दरवाजे
नैनीताल।
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों ने ट्रायल कोर्ट के आजीवन कारावास के मामले को अब हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। गौरतलब है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कोटद्वार की एडीजे की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब मुख्य दोषी पुलकित आर्या ने निचली अदालत के आजीवन कारावास के फैसले को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पुलकित आर्या की अपील पर सोमवार 7 जुलाई को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी।
मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने निचली कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। इस हत्याकांड ने पूरे देश और प्रदेश में उबाल ला दिया था। मुख्य आरोपी पुलकित और उसके पिता भाजपा से जुड़े हुए थे। इस हत्याकांड मामले में SIT आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा दिलाने में सफल रही थी। एडीजे कोटद्वार कोर्ट ने 30 मई 2025 को आईपीसी की धारा 302, 354अ और 201 के तहत मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।





