पंचायत चुनाव: अदालत ने सरकार की दलीलों को किया खारिज़, कल फिर होगी सुनवाई
नैनीताल।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर राज्य सरकार को आज भी उच्च न्यायालय ने राहत नहीं दी। अब इस पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। आज की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने आरक्षण पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और कहा कि ये संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। उच्च न्यायालय महाधिवक्ता के किसी भी तर्क से सहमत नहीं हुए। मुख्य न्यायधीश ने कहा कि जो आरक्षण तय किया गया है उसमें रिपीटेशन हो गया है जिससे अन्य जातियों को प्रतिनिधत्व करने का मौका छीना जा रहा है। न्यायालय ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि पिछलाआरक्षण जीरो क्यों किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने एडवोकेट जरनल को निर्देशित किया कि 12 जिलों में जो आरक्षण तय किया गया है उसकी पूरी सूची कोर्ट को उपलब्ध कराये और ये भी कहा कि पिछले चुनावों में आरक्षण की क्या स्थिति थी वो भी बताये। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने स्टे को हटाने की बहुत गुज़ारिश की लेकिन वे कोर्ट को सहमत नहीं कर पाए। इस मामले की सुनवाई कल भी प्राथमिकता पर जारी रहेगी। न्यायालय ने माना कि वे भी जल्द चुनाव कराने के पक्ष में है लेकिन संविधान और एक्ट का उल्लंघन न हो।





