April 5, 2025
#पौड़ी

लक्ष्मणझूला क्षेत्र में न उड़ा पाएंगे अब बीड़ी सिगरेट के धुंए के छल्ले

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◆पौड़ी पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर आमजनों, होटल, कैफे संचालकों के साथ बैठक कर दिये निर्देश◆

पौड़ी।।

लक्ष्मणझूला क्षेत्र के आमजनों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थी कि लक्ष्मणझूला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों जैसे गंगा घाटों,धर्मशालाओं, होटल, कैफे आदि स्थानों में लोगों द्वारा धूम्रपान किया जा रहा है जिस कारण स्वास्थ्य के साथ-साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही है जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी श्री लोकेश्वर सिंह द्वारा संज्ञान लेकर क्षेत्राधिकारी श्रीनगर व थाना प्रभारी लक्ष्मणझूला को स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ समन्वय स्थापित कर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान ना करने व होटल, कैफे आदि स्थानों में धूम्रपान निषेध करने हेतु लोगों को जागरूक करने के साथ साथ इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिसके क्रम में क्षेत्राधिकारी श्रीनगर श्री अनुज कुमार, थाना प्रभारी लक्ष्मणझूला श्री संतोष पैंथवाल व स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लक्ष्मणझूला क्षेत्र के आमजन व धर्मशालाओं, होटल, कैफे आदि के संचालकों के साथ बैठक कर धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराकर अपने-अपने प्रतिष्ठानों में धूम्रपान ना करवाने हेतु निर्देशित किया गया और हिदायत दी गई कि यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान कराते हुए पाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोटपा एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान ना करने हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों,गंगा घाटों, टैक्सी स्टेंड आदि स्थानों पर धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कोटपा एक्ट के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। मां गंगा की पवित्रता बनाए रखने एवं धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने हेतु सभी आमजन व बाहर से आने वाले पर्यटकों से पौड़ी पुलिस की अपील-

1.तीर्थ नगरी लक्ष्मणझूला व नीलकंण्ठ क्षेत्र में सभी नशीले पदार्थों का सेवन करना वर्जित है।
2.सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैंकना/ थूकना/ धूम्रपान करना/ हुड़दंग करना, खुले में शौच करना तथा अन्य गैर कानूनी कार्य करना वर्जित है।
3.माँ गंगा मैया की पवित्रता बनाये रखने में अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करें।
4.गंगा घाटों पर नियत स्थानों पर ही स्नान करें,
5.नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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