#नैनीताल

नैनीताल: हरक को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने ईडी के फैसले पर लगाई रोक

Share Now

नैनीताल।

हारी हुई बाज़ी को जीतने वाले को बाज़ीगर कहते है,ये फिल्मी डाइलॉग हो सकता पर ये राजनेता हरक सिंह रावत पर कभी भी फिट हो जाता है अब हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने ईडी व अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 14 मई को होगी।
ईडी ने 20 जनवरी 2025 को पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ से अधिक कीमत की 101 बीघा भूमि की अनंतिम कुर्की के आदेश जारी किए थे। जिसमें दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का संचालन होता है।
ईडी का आरोप था कि ट्रस्ट का संचालन हरक सिंह के परिवार व दोस्तों के पास है। ईडी का आरोप था कि हरक की पत्नी दीप्ति रावत ने साजिश के तहत मामूली कीमत पर जमीन खरीदी थी। इस आदेश को ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गई।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने कहा कि इस मामले में पीएमएलए की धारा 5 (1) बी का अनुपालन नहीं किया गया। कोर्ट ने ईडी के कुर्की के आदेश पर रोक लगाते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांगेस नेता हरक सिंह समर्थक खुश नजर आ रहे हैं।
हालांकि, कार्बेट टाइगर सफारी व सहसपुर की जमीन को लेकर ईडी व सीबीआई की जांच जारी है।
इधर, 2022 का चुनाव नहीं लड़ने वाले हरक सिंह पार्टी के कार्यों के सिलसिले में व्यस्त बताए जा रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व हरक सिंह को भाजपा के सक्षम विरोध के लिए अहम जिम्मेदारी दी सकती है।
जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता सीएम धामी की सार्वजनिक मंचों से तारीफ कर रहे हैं। इससे पार्टी नेतृत्व काफी असहज नजर आ रहा है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *