नैनीताल: बड़कोट नपा अध्यक्ष को हाई कोर्ट से मिली 15 दिन की जमानत

नैनीताल।
हाईकोर्ट ने बड़कोट उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद डोभाल को 15 दिन की अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने इस प्रकरण पर सरकार को जवाब दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद डोभाल और उनके सहयोगियों पर आरोप था कि विगत दिनों प्रवीण रावत की कार को टक्कर मार दी थी। प्रवीण रावत ने इन दोनों के खिलाफ अगले दिन थाने में मामला दर्ज कराया था। शिकायत के आधार पर बड़कोट पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमें बताया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद व निराधार हैं। राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें फंसाया गया है।