पौड़ी: अवैध शिकार के आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
पौड़ी।
गढ़वाल वन प्रभाग के नागदेव रेंज में मुख्यालय पौड़ी के समीप गडोली में घुरड़ के अवैध शिकार के दो आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया है। वन विभाग ने आरोपियों से जब्त की गई बंदूक के लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए डीएम पौड़ी को पत्र भेज दिया है।
गौरतलब है कि बीते रोज मुख्यालय पौड़ी के समीप श्रीनगर रोड पर गडोली स्टेट में वन विभाग की टीम को घुरड़ के अवैध शिकार की सूचना मिली थी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी के घर में फ्रिज से पांच किलो मांस बरामद किया था। साथ ही खुर व खाल भी मिली थी। वन विभाग की टीम ने घुरड़ के अवैध शिकार के आरोपी विजय दनोसी के घर में फ्रिज से मांस बरामद किया था। जांच करने पर घर में चार खुर व खाल भी मिली थी। विभाग ने आरोपी साजिद खान उर्फ राजीव निवासी गडोली, नेपाली मूल के तुला बहादुर हाल निवासी गडोली को गिरफ्तार को गिरफ्तार किया था। हालांकि आरोपी विजय दनोसी निवासी गडोली व प्रमोद भंडारी निवासी सैणीखाल अभी फरार चल रहे हैं। डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग स्वप्निल अनिरूद्ध ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी साजिद खान व तुला बहादुर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश पर आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार खांड्यूसैंण भेज दिया गया है। बताया कि आरोपियों से फ्रिज, मांस, खुर, खाल, एक लाइसेंसी बंदूक और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। सभी को सीज कर दिया गया है। डीएफओ स्वप्निल अनिरूद्ध ने बताया कि जिलाधिकारी को बंदूक के लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति के लिए पत्र भेज दी गई है।