#पौड़ी

रिखणीखाल: बिना सत्यापन रखे थे किराएदार, पड़ गया 10 हज़ार जुर्माना

Share Now

पौड़ी॥

पुलिस कप्तान पौड़ी लोकेश्वर सिंह के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारीयो को अपने-अपने थाना क्षेत्र में वृहद स्तर पर बाहरी लोगों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गये है जिसके तहत थानाध्यक्ष रिखणीखाल संतोष पैथवाल के द्वारा थाना क्षेत्र में तीन अलग-अलग टीमों का गठन करके वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया गया जहां पर पुलिस के द्वारा बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर स्थानीय गांवो में जाकर मौके पर ही किरायदारों और मजदूरों को खंगाला गया, इस दौरान पुलिस टीम को ठाकुर सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी धयड़ गांव के घर में पांच कश्मीरी मजदूर युवकों को किराएदार के रूप देखा गया टीम के द्वारा उक्त युवकों से पूछताछ करने पर मालूम हुआ है की यह सभी युवक काम की तलाश में कश्मीर से यहां पर आए है तथा तहसील गुल जिला रामबन जम्मू और कश्मीर के निवासी है। इन सभी मजदूर युवकों के सत्यापन करने के संबंध में पुलिस के द्वारा मकान मालिक को कुछ दिन पूर्व भी बताया गया था, लेकिन मकान मालिक के द्वारा इन मजदूर युवकों का सत्यापन नहीं कराया गया , जिस पर पुलिस टीम के द्वारा मकान मालिक ठाकुर सिंह उपरोक्त का उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 83,(52/3) के प्रविधान के हज़ार अनुसार दस हजार रुपए के जुर्माने की राशि से
कार्यवाही कर चालान कर न्यायलय भेज दिया है।

इस अवसर पर थानाध्यक्ष रिखणीखाल ने बताया की सुरक्षा के दृष्टि से बाहरी क्षेत्रों से आये मजदूरों और किरायेदारों का सत्यापन अवश्य है , जिससे बाहरी क्षेत्रों से आकर थाना क्षेत्र में रह रहे असामाजिक और अपराधिक पृष्ठभूमि के लोगो को पुलिस के द्वारा समय से चिन्हीकरण कर कानूनी कार्यवाही की जा सके, साथ ही थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया की जिन मकान मालिकों और ठेकेदारों के द्वारा अपने यहां रह रहे किरायेदारों और मजदूरों का सत्यापन अभी तक नही कराया गया है वह जल्द ही थाना कार्यालय रिखणीखाल में आकर सत्यापन करवा ले ,यदि कोई मकान मालिक और ठेकेदार सत्यापन की कार्यवाही में विलम्ब करता है तो ऐसे मकान मालिक और ठेकेदारों के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आज चलाए गए सत्यापन अभियान में उप निरी0 राजीव उनियाल ,हेड कां0सुशील सुरजीत, रामबीर राजेश,कपूर आदि मौजूद रहे,थाना क्षेत्र में सत्यापन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *