अंकिता के हत्यारोपियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज़
नई दिल्ली।
अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने पुलकित आर्य की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को कहा है कि मुकदमे की जल्द सुनवाई कर इसका जल्द निपटारा किया जाए। आरोपी पुलकित कार्य मामले को कोटद्वार सीजीएम की अदालत से अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट से आरोपी द्वारा यह निवेदन किया गया था की कोटद्वार की सीजेएम अदालत से उनको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है अतः इस मामले को अन्य प्रदेश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए 3 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्र
चूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान पुलकित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस मामले को अन्य किसी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी लेकिन अदालत ने आरोपी को राहत न देते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया साथी यह भी कहा कि इस गंभीर मामले का मुकदमा जल्द निपटाया जाना चाहिए चीफ जस्टिस ने माना कि मामला बेहद गंभीर है इसलिए इसकी सुनवाई लगातार कर सुनवाई जल्द पूरी की जानी चाहिए