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पौड़ी:युवती को जिंदा जलाने वाले युवक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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पौडी॥

एक युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने वाले युवक को जिला जज एवं न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा ₹100000 जुर्माना से दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि 2018 के इस मामले में कल्जीखाल के एक गांव में रहने वाली छात्रा को जब वह परीक्षा देकर स्कूटी से घर लौट रही थी तो रास्ते में गहड गांव के मनोज सिंह उर्फ बंटी ने उसका पीछा कर उसे जबरन एक सुनसान कच्चे रास्ते पर ले गया। जहां उसने उ

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सके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा आपके हवाले कर दिया इस विभत्स घटना से पूरा प्रदेश शख्ते में आ गया था। अधजली स्थिति में युवती को पहले जिला अस्पताल बाद में बेस अस्पताल और वहां से एम्स ऋषिकेश रैफर कर दिया गया था कुछ समय बाद उसे सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया गया जहां 23 दिसंबर 2018 को उसकी मौत हो गई थी। राजस्व पुलिस ने इस मामले में मनोज सिंह को आरोपी बनाते हुए विभिन्न धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था आज जिला जज की अदालत ने मनोज सिंह को इस कृत्य के लिए दोषी करार देते हुए आजीवन करवास की सजा व एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताया कि जुर्माना ना देने पर आरोपी को 5 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं राज्य की सहायता राशि से मृतका की मां को₹200000 अदा करने का भी अदालत ने आदेश दिया है।

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