पौड़ी: पुलकित आर्य की याचिका का प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने किया खारिज
पौड़ी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के प्रार्थना पत्र को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने खारिज कर दिया। पुलकित आर्य ने जिला कारागार चमोली के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र देते हुए अपने केस को कोटद्वार कोर्ट से ट्रांसफर किए जाने की गुहार लगाई थी। प्रार्थना पत्र में पुलकित आर्य ने कहा था कि उसे कोटद्वार कोर्ट में निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जिसको लेकर उसने कई तथ्य भी दिए थे। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला देते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है। जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है।