#पौड़ी

पौड़ी: दुराचार के अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा।

Share Now

पौड़ी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास के साथ ही 11 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 50 हजार देने के निर्देश दिए।
विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 5 सितंबर 2022 को कोटद्वार थाने में एक महिला ने तहरीर दी कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुराचार की घटना हुई है। जिस पर पुलिस ने पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत ने मामले में आरोपी को
पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा व पांच हजार का अर्थदंड व जान से मारने की धमकी देने पर 6 माह के कारावास व 1 हजार का अर्थदंड लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह प्रस्तुत किए गए।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *