देर आये दुरुस्त आये: बाह्य प्रदेशों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस की तैयारी
देहरादून। उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज़ पर बाहरी प्रदेशों से आने वाले निजी वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत वाहनों की श्रेणी के मुताबिक 20 से 80 रुपए वसूले जाएंगे। इससे प्रदेश के खजाने में प्रति वर्ष 40 से 45 करोड़ राजस्व जमा होने का अनुमान है।
जो नियम राज्य गठन के समय उत्तराखंड लागू कर दिया जाना चाहिए था उस पर अब सरकार विचार कर रही है। इस नियम को लागू करने के लिए पूर्व में भी कई मुख्यमंत्रियों को सलाह दी गई थी लेकिन तब इस पर सरकारों ने बिचार नहीं किया था। अब धामी सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों को भी ग्रीन वसूलने के मन बनाया है। इस नियम में देरी के कारण राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया है। अब जैसे ही आपका निजी वाहन उत्तराखंड की सीमा के टोल प्लाजा से होकर गुजरेगा, फास्टैग से टोल टैक्स के साथ ही ग्रीन सेस भी कट जाएगा।वाहन की श्रेणी के अनुसार 20 से 80 रुपये तक ग्रीन सेस के रूप में लेने की योजना है। जल्द ही यह व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। पड़ोसी राज्य हिमाचल में दशकों से बाहरी वाहनों से प्रवेश शुल्क लेने की व्यवस्था लागू है।राज्य में प्रवेश शुल्क की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने नया सिस्टम तैयार कर रहा है। इसका प्रस्ताव तैयार कर विधायी विभाग को भी भेजा गया। साथ ही टोल प्लाजा के सिस्टम में ग्रीन सेस को जोड़ने के लिए एनएचएआई को भी पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ग्रीन सेस के माध्यम से राज्य को सालाना 40 से 45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।इस व्यवस्था को जल्द लागू किया जा रहा है। परिवहन अफसरों के अनुसार वर्तमान में कामर्शियल वाहनों से उनके रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण के समय ग्रीन सेस ले लिया जाता है। दूसरे राज्यों से आने वाले कामर्शियल वाहनों से भी टैक्स के रूम में इसकी वसूली हो जाती है।निजी वाहन इसके दायरे में नहीं आ पा रहे थे। फास्टैग सिस्टम लागू होने से निजी वाहन को हर एंट्री पर ग्रीन सेस देना होगा।
परिवहन विभाग ने ग्रीन सेस का ड्राफ्ट तैयार कर विधायी विभाग को भेजा है। इसके अनुसार 20 रुपये तिपहिया वाहन, विक्रम, ऑटो, ई-रिक्शा आदि, 40 रुपये हल्के चौपहिया वाहन, छोटी कारें आदि60 रुपये मध्यम मोटरयान-टैक्सी, मैक्सी, छोटे ट्रक, 80 रुपये भारी वाहन- निजी बस, ट्रैवलर आदि तय किया गया है।