पौड़ी: पत्रकार समेत तीन के खिलाफ एसटी, एससी एक्ट समेत अन्य धारों में मुकदमा दर्ज
–वर्ष 2022 में दी गई तहरीर पर अब पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
-गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश
पौड़ी : पुलिस ने अनुसूचित जाति के पौड़ी गढ़वाल अगरोड़ा के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कोली की तहरीर पर पत्रकार आशुतोष नेगी पुत्र ज्ञान सिंह समेत तीन अन्य अनुसूचित जाति अधिनियम 1960 व आईटी एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया है। पुलिस यह मामला दो साल की जांच और गहरी तफ्तीश के बाद साक्ष्य मिलने के बाद दर्ज किया। अब पुलिस चारों आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।
अनुसूचित जाति के राजेश सिंह राजा कोली ने 27 अप्रैल 2022 को पौड़ी तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल 2022 को उन्होंने जनता इंटर कॉलेज जखेटी को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रबंधक के चुनाव में गड़बड़ी को शिकायती पत्र भेजा। इसके बाद उत्तम सिंह नेगी पुत्र ताजबर, ग्राम डांग व आशुतोष नेगी पुत्र ज्ञान सिंह नेगी, सर्किट हाउस ने उन पर शिकायत पत्र वापस लेने का दबाव बनाना आरंभ किया। उन्होंने शिकायत वापस लेने इंकार किया तो दोनों ने उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इधर विभागी जांच में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने प्रबंधक के चुनाव को गलत पाया और विभागीय कार्रवाई शुरू की। इससे बौखलाकर पत्रकार आशुतोष नेगी ने मेरी शिकायत के संबंध में पोस्ट अपलोड और दीप मैठाणी ने जातिगत टिप्पणी फेसबुक पर अपलोड की।
उन्होंने बताया कि 3 मई 2022 को उन्होंने पुलिस को तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। राजेश कोली ने बताया कि 28 जुलाई 2022 की शाम आशुतोष नेगी व उसके मित्र अंकित बिष्ट उन्हें अगरोड़ा बाजार में मिले और कहा कि अब हम तेरा पानी व रास्ता बंद करें देंगे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली-गलौज की गई। कहा कि अब मेरा सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार करेंगे। जातिगत गालिया देते हुए आशुतोष नेगी ने मेरी छाती पर कट़्टा रखा और जान से मारने की धमकी दी। मेरे चिल्लाने पर लोग वहां जमा हुआ। उसी वक्त मैने पुलिस के टोल फ्री नम्बर 112 पर शिकायत दर्ज की।
राजेश कोली की तहरीर पर पुलिस ने अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, भारतीय दंड संहिता 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 सी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस चारों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।