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पौड़ी: कोटद्वार के तीन गुंडों को किया जिला बदर

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पौड़ी। जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल की अदालत ने कोटद्वार क्षेत्र के तीन अपराधियों को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। इस दौरान जिला बदर किये गए अपराधियों को प्रत्येक सप्ताह पुलिस क्षेत्राधिकारी कोटद्वार के कार्यालय में हाज़िरी देनी होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे की संस्तुति पर जिला मजिस्ट्रेट डॉ आशीष चौहान की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
विनोद थापा पुत्र टीकाराम निवासी झूलाबस्ती लकड़ी पड़ाव कोटद्वार, जावेद पुत्र अनीस निवासी लकड़ी पड़ाव कोटद्वार व शानुल पुत्र स्व0 लाईक निवासी वार्ड नम्बर 5 लकड़ी पड़ाव कोटद्वार के आपराधिक इतिहास की समीक्षा करते हुए इन तीनों को अभ्यस्त अपराधी पाते हुए इन्हें समाज के लिए खतरनाक माना गया। इनकी उपस्थिति से शांति भंग की आशंका को देखते हुए इन्हें जिला बदर किया गया। यह भी प्रतीत हुआ कि यह तीनों हिस्ट्रीशीटर का स्वतंत्र विचरण उप्र गुंडा एक्ट 1970 के तहत खतरनाक साबित हो सकता है। अतः तीनो को एनडीपीएस व गुंडा एक्ट में निरुद्ध कर जिला बदर कर दिया गया है।

विनोद थापा
जावेद
शानुल

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