अल्प वेतन भोगी दैनिक कर्मियों को न मिलेगा बोनस न डीए
देहरादून।प्रदेश में तैनात दैनिक वेतनभोगी कर्मी जो कि अल्प वेतन पर प्रदेश को धीमी गति से ही सही आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिये हुये है को इन बार भी महंगाई भत्ता से बंचित कर दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा बाक़ायदा इसके लिए शासनादेश जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव (वित्त) आनंद बर्द्धन के जारी आदेश में कहा गया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तरह न्यूनतम वेतनमान व महंगाई भत्ता दिया जाना वित्तीय नियमों के विपरीत है।उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को एक नवंबर 2023 से महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। इससे वन विभाग व अन्य विभाग के उन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को झटका लगा है, जिन्हें डीए का लाभ मिल रहा है।वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव (वित्त) आनंद बर्द्धन के जारी आदेश में कहा गया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तरह न्यूनतम वेतनमान व महंगाई भत्ता दिया जाना वित्तीय नियमों के विपरीत है। इसका कोई विधिक आधार नहीं है। अपने इस आदेश में वित्त विभाग ने उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसलों का भी उल्लेख किया है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, वित्त विभाग को महंगाई भत्ता न देने का यह आदेश वन विभाग के उन करीब 611 दैनिक श्रमिकों की वजह से जारी करना पड़ा है जो कोर्ट के आदेश पर न्यूनतम वेतन के साथ महंगाई भत्ता भी ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य विभागों में दैनिक वेतन भोगी न्यूनतम वेतन ले रहे हैं, जिन्हें मासिक आधार पर राशि का भुगतान किया गया।